राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023
राजस्थान में वकीलों के विरुद्ध हिंसा रोकने और ऐसे अपराध में लिप्त अपराधी से क्षतिपूर्ति राशि वसूल कर अधिवक्ता को देन संबंधी विधेयक राज्य विधान सभा में पारित किया गया।
विधेयक में वकीलों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के दौरान किसी अधिवक्ता के विरूद्ध हमला, घोर उपहति, आपराधिक बल और आपराधिक अभित्रास को रोकने प्रावधान हैं। इस कानून से अधिवक्ताओं को हिंसा के विरुद्ध संरक्षण मिल सकेगा।
इस विधेयक के अनुसार वकील पर हमले की जांच डिप्टी एसपी रैंक के अफसर करेंगे। रिपोर्ट 7 दिन में देनी होगी। हमले के आरोपी को 2 साल कैद और 25 हजार जुर्माना होगा। आत्मघाती हमले में 7 साल तक कैद का प्रावधान है।
प्रावधान –
- वकील को गंभीर चोट पहुंचाने अधिकतम 7 साल की कैद और 50 हजार रु. जुर्माना।
- हमले पर 2 साल सजा व 25,000 रु. जुर्माना होगा।
- आपराधिक बल और धमकी पर दो साल की सजा का प्रावधान।
- सभी अपराध संज्ञेय होंगे। धारा 6-7 के तहत कंपाउंडेबल होगा।
- सजा के अलावा अपराधी वकील की संपत्ति के नुकसान का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा। कोई अपराधी अधिवक्ता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो न्यायालय की ओर से निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि वसूल कर पीड़ित अधिवक्ता को दी जाएगी। इस राशि की त्वरित वसूली भू-राजस्व के बकाया की तर्ज पर की जाएगी।
विधेयक में वकील को दंडित करने का भी प्रस्ताव है। अधिनियम के प्रावधान का दुरुपयोग करने पर वकील को भी 2 साल की सजा का प्रावधान।
Thankyou